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रविवार, 23 मार्च 2025

बी.डी.पी.ओ. कार्यालय भुंगा में पंचायत राज अधिनियम और गाँव की साझा भूमि अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

 बी.डी.पी.ओ. कार्यालय भुंगा में पंचायत राज अधिनियम और गाँव की साझा भूमि अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

होशियारपुर/दलजीत अजनोहा– पंचायती राज अधिनियम और गाँव की साझा भूमि अधिनियम को लेकर स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (SIRD), चंडीगढ़ द्वारा बी.डी.पी.ओ. कार्यालय, भुंगा में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।


पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट व ज़िला अदालत होशियारपुर के एडवोकेट अश्वनी वर्मा ने विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को कानूनी ढांचे और गाँव की आम ज़मीन के महत्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पंचों और सरपंचों को उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को समझने पर ज़ोर दिया, ताकि वे अपने गाँवों का सही ढंग से प्रबंधन कर सकें।


SIRD चंडीगढ़ से रिसोर्स पर्सन प्रभजोत सिंह और नेहा शर्मा ने भी पंचायत सदस्यों को शासन, नीति कार्यान्वयन और पंचायतों की ग्रामीण विकास में भूमिका के बारे में जागरूक किया।


बी.डी.पी.ओ. भुंगा दिलप्रीत सिंह छीना ने भी कार्यशाला के दौरान अपने विचार साझा किए और पंचायत प्रमुखों से अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से निभाने की अपील की।


इस कार्यशाला के दौरान पंचों और सरपंचों ने गाँवों के विकास कार्यों में अपनी भूमिका को लेकर विचार-विमर्श किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रगति को नई गति मिल सके।

बी.डी.पी.ओ. कार्यालय भुंगा में पंचायत राज अधिनियम और गाँव की साझा भूमि अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित
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